दो डायरेक्टर सहित मिलावटी घी बनाकर बेचने व सप्लाई करने वालो पर 2.50 लाख का लगाया जुर्माना
भीलवाड़ा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) मिलावटी घी बनाने, दुकानदार को सप्लाई करने तथा बनाने वाले पांच व्यक्तियों पर अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट कोर्ट ने 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें दो डायरेक्टर भी शामिल हैं। इन सभी को तीन माह में जुर्माना राशि कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 एवं दंडनीय धारा 5 में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रेट कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राणावत ने प्रकरण में बताया कि 19 अक्टूबर 2019 को शाम 4:20 बजे वे पुलिस लाइन के पीछे स्थित सांवरिया ट्रेडर्स का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां घी (डेयरी ब्राइट ब्रांड) के एक-एक लीटर के तीन सील्ड पैकेट रखे थे।
एक लीटर के एक पैकेट को खरीदा और चार सैंपल बनाए। इन सैंपल को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर भेजा गया। लैब की जांच में सैंपल सब स्टैंडर्ड यानी मिलावटी पाए गए। एफएसओ राणावत ने सांवरिया ट्रेडर्स के गोवर्धन कुमावत, डिस्ट्रीब्यूटर गाडरी खेड़ा गांधीनगर स्थित मैसर्स धनलक्ष्मी ट्रेडर्स (शर्मा किराणा स्टोर) के गोपाल लाल शर्मा, कोटा की फर्म बैंडवैगन्स मल्टीटे्रड प्रा.लि. के डायरेक्टर श्रेष्ठ अग्रवाल तथा उत्तमचंद अग्रवाल, घी निर्माता दिल्ली की मैसर्स कृष्णा फूड प्रोडक्ट के प्रोप्राइटर राजकुमार वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एवं एडीएम डॉ.राजेश गोयल ने पांचों विपक्षियों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाने के आदेश दिए।