पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा बहरोड़ के मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
बहरोड़ (अलवर, राजस्थान/ मयंक जोशीला) पुलिस में पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा मैनेजर महेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी से 20 लाख रुपए हड़पने का मामला कोर्ट इस्तगासा के माध्यम से दर्ज हुआ। पुलिस ने बताया कि परिवादी जैनपुरबास निवासी सुभाष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसने पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा से कृषि जमीन पर केसीसी ऋण लेने के लिए आवेदन किया। जहां नांगल चैधरी के आंतरी बिहारीपुर निवासी बैंक मैनेजर महेश पुत्र रामनिवास गुर्जर ने रिश्तेदारी होने का हवाला देते हुए कृषि ऋण लेने के साथ पशु डेयरी ऋण लेने को कहा। जिसने पशु डेयरी का ऋण लेने से मना किया। लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा कि उसे रुपयों की जरूरत है, मकान निर्माण करवाया जा रहा है। डेयरी का ऋण के रुपए लेकर मुझे दे देना। जिस वह ब्याज समेत लौटा देगा।
इसके बाद बैंक से केसीसी के 2 लाख 47 हजार रुपए का ऋण दिया और पशु डेयरी के लिए 21 लाख 8 हजार रुपए का ऋण दिया। बैंक मैनेजर ने उसके भाई कैलाश को भी केसीसी का ऋण 2 लाख रुपए और पशु डेयरी का 22 लाख 20 हजार रुपए दिया। उसके भतीजे राजू रावत को केसीसी का ऋण 1 लाख 10 हजार रुपए दिए और पशु डेयरी के लिए 18 लाख रुपए का ऋण दिया। इसके बाद उसने ऋण के एवज में उनसे 20 लाख रुपए उधारी में लिए। जिन्हें ब्याज सहित 10 जून को लौटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उधारी के रुपयों की मांग की गई तो उसने संगीन मुकदमे में फंसा कर जेल में बंद करवाने की धमकी दी। सुभाष ने बैंक मैनेजर के खिलाफ बैंक के रुपयों से धोखाधड़ी कर बेईमानी से रुपए हड़पने का मुकदमा कोर्ट इस्तगासा से दर्ज करवाया। जिसकी जांच की जा रही है। उधर मैनेजर ने मामले को सिरे से नकार दिया और लेन देन का नहीं होना बताया। मैनेजर महेश कुमार ने कहा कि उपभोक्ता ने ऋण लिया है और 8 हजार और 90 हजार रुपए का ब्याज भी मई के महीने में जमा करवाया है।