नांगल खनन जॉन में भरभरा कर ढही अवैध खान का मामला: करोडो रूपये का पत्थर चोरी, वैध लीज धारक पर 17 लाख का जुर्माना
पहाड़ी (भरतपुर, राजस्थान/ भगवानदास) नांगल खनन जॉन में गत दिनो खसरा नम्बर 162 में वैध लीजो कीआड में असुरक्षित तरीके से अवैध खनन कार्य करते समय भरभरा कर खान ढह गई थी।जिसमे जनहानि होने से बच गई है। खनिज विभाग ने जॉच के बाद मंगलवार को लापरवाही से खान संचालित करने पर वेैध खान मालिको की लीज सील कर 17 लाख रूपये के करीब जुर्माना के नोटिस थमा कर इतिश्री कर ली है।
अवेध रूप से संचालित खान के ढहने के बाद खनिज विभाग के एम.ई रामनिवास मंगल ने स्थानिय प्रशासन व पुलिस के साथ मौके पर पहुचकर निरीक्षण किया। जिसमेंं वैध लीज धारको के समीप में असुरक्षित अवेध खनन कार्य करने से खान ढह गई थी। जिसमे गनीमत यह रही कोई जनहानि नही हुई। खनिज विभाग ने जॉच के बाद वेैध लीज सख्या- 346/06 इस्लाम एण्ड कम्पनी पर करीब 17 लाख रूपये का जुर्माने का नोटिस थामा कर लीज को सील कर दिया है। वही दूसरी लीज सख्या 338/07 अयूब खॉ की लीज को खनिज नियम 2017 के तहत सील कर नोटिस दिया गया है।
रसूखदारो के चहेते बचाऐ-
खनन क्षेत्र के जानकार लोगो का कहना है इस अवेैध खान को रसूखदारो के हिस्सेदार चला रहे थे। जिनके अपने रसूख के दम पर बचा लिया गया है। यदि सेटेलाइट से खान की जॉच करा दी जावें। तो करोडो रूपये की पैनल्टी लगनी चाहिए।क्योकि इन खानो के समीप लम्बे से रसूखदारो के दम पर अवेध खनन का करोबार जारी है।
गौरतलब है कि नांगल क्रशर जॉन में खसरा नम्बर 162 में वेध लीजो के बीच में खाली स्थानो पर लम्बे समय से अवेध खनन का कारोबार रसूखदार व स्थानिय प्रशासन की मिली भगत से बडे स्तर पर चल रहा है। जिसका खुलासा सांसद रंजीता कोली केअचानक दोैरे से हो गया था। इसी में गत दिनो वेैध लीज धारक रसूखदारो ,खनिज, पुलिस विभाग की मिलीभगत से अवेध खनन चला रहे थे। शनिवार को अवेध ब्लास्टिंग से अवेध खनन कार्य करते समय अचानक पहाड के उपर चल रही अवेध खान भरभरा कर ढह गई थी। जिसमें वैध लीज भी चपेट मे आने से ब्लास्टिंग के बाद का खनन का पत्थर आ गिरा।। हालाकि जॉच के दौरान खनन होता नही पाया गया लेकिन खान से गिरा पत्थर पडा हुआ मिला।
रामनिवास मंगल (एम.ई खनिज विभाग भरतपुर) का कहना है कि::/ नागल मे खसरा नम्बर 162 मे वैध लीज-346,338 ·समीप असुरक्षित ढंग से खान संचालन को लेकर अवेध खनन ढह गई थी। जिसमे खनिज नियम 2017 के तहत वैध लीज धारकों को नोटिस दिऐ गए है। जिसमे लीज सख्या 346 के मालिक पर 17 लाख रूपये के करीब पैनल्टी लगाकर दोनो खानो को सीज कर दिया गया है। रिर्पोट दर्ज नही कराई गई है।