नाबालिग से दुष्कर्म के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा:पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने सुनाया अहम फैसला
भरतपुर,राजस्थान(शिवकुमार वशिष्ठ)
भरतपुर- नाबालिग बालिका का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर सामूहिक रूप से बलात्कार करने के तीन आरोपियों को पोक्सो कोर्ट संख्या दो के विद्वान न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने उम्र कैद की सजा सुनाकर केंद्रीय कारागार सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं । आरोपियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया कि हलैना थाना में मार्च 2018 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री का मुनेश नामक व्यक्ति ने अश्लील वीडियो बना लिया और फिर उसे वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर उसे बुला लिया और वहां पर बंटी, मुनेश व उनके दोस्त अशोक उर्फ भोला ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया । घटना के बारे किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी । उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी रोती बिलखती हुई घर आ रही थी रब रास्ते मे उन्होंने बेटी से रोने का कारण पूछा तो बेटी ने पूरी घटना से अवगत करा दिया ।
रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत भी पेश किए । करीब 5 साल तक चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 25 गवाह तथा 41 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना और न्यायधीश अखिलेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों जयसिंह,मुनेश और अशोक को उम्र कैद की सजा तथा 40 -40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कर केंद्रीय सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए ।