हाईवे किनारे संचालित की जा रही हैं शराब की दुकानें : दुकानों पर वसूले जा रहे मनमाने रेट
उदयपुर।(राजस्थान/मुकेश मेनारिया)
जिले के मावली आबकारी थानाअंतर्गत नेशनल हाइवे 48 के ग्राम पंचायत वाना में संचालित शराब की दुकान नेशनल हाइवे से सटकर देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिससे कोर्ट के आदेश की खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हालांकि आबकारी महकमा के अधिकारी कथित रूप से दुकान संचालक के द्वारा बरती जा रही मनमानी से पूरी तरह वाकिफ है। इसके बावजूद भी आबकारी अधिकारी शिकायत आने पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं।
जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 48 से लग कर देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के स्टेट हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोले जाने का आदेश दिया था। लेकिन नेशनल हाईवे 48 पर संचालित की जा रही शराब दुकान की दूरी हाईवे से 50 मीटर है। इतनी कम दूरी पर दुकान का संचालन किया जाकर खुले आम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक साल से यह दुकान संचालित है। शाम होते ही सड़क मयखाने में तब्दील हो जाती है। सुरा के शौकीन शराब लेने आते है तो अपना वाहन हाइवे पर ही खड़ा कर देते है जिससे दूसरे राहगीरों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। सूत्र बताते है कि उक्त दुकान संचालक के द्वारा गांवों में एजेंट नियुक्त किए गए है जो कि दुकान से शराब ले जाकर गांवों में अवैध रूप से विक्रय करते है।
रात 8 बजे बाद भी शराब 'बैकडोर सेल'
बता दें कि हाइवे पर खुली दुकान पर रात 8 बजे बाद भी शराब 'बैकडोर सेल्स' होती है। यानी की निर्धारित समय के बाद दरवाजे के पीछे शराब मनमाने रेट पर बेची जा रही है। और गोदाम से बिक्री के लिए चार सेल्समैन लगा रखे हैं।
दुकान पर रेट लिस्ट नहीं, मनमर्जी दाम
गौरतलब है कि आबकारी विभाग के नियमानुसार शराब की दुकान पर रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए, लेकिन उक्त दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगी है। इससे ठेकेदार और सेल्समैन शराब के ज्यादा दाम वसूल रहे हैं।