लोक अदालत विवादों के निपटारे का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, विधिक जागरूकता शिविर एवं रैली का हुआ आयोजन
ड़ीग (भरतपुर, राजस्थान/ पदम जैन) तालुका विधिक सेवा समिति डीग द्वारा सोमवार को ड़ीग उप खंड के गांव अऊ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक शिविर एवं गांव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।जिसमे उपस्थित छात्र एवं छात्राओं एवं अध्यापक गणों को 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
पैनल अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने बताया ने लोकअदालत के महत्व के बारे में प्रकाश डालते बताया कि लोक अदालत मं प्री लिटिगेशन प्रकरण जैसे धारा 138 एन आई एक्ट के मामले, धन वसूली के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण,बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण,भरण पोषण से संबंधित प्रकरण,राजस्व विवाद,पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, सिविल विवाद, उपभोक्ता विवाद,राजीनामा योग्य विवाद इसी प्रकार न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे दंड संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद, मजदूरी भत्ता और पेंशन भक्तों से संबंधित सेवा मामले, सिविल मामले, बैंक के विवाद, परिवहन संबंधित विवाद,स्थानीय निकाय के विवाद, सुखाधिकार, बटवारा, कब्जा प्राप्ति, निषेधाज्ञा घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के मामले, एम ए सि टी प्रकरण आदि मामलों का निपटारा 12 मार्च 2022 को आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामा के माध्यम से किया जा सकता है ।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में प्रकरण में लगी हुई कोर्ट फीस वापस प्राप्त हो जाती है। एवं लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला होता है। इससे भाईचारा बना रहता है एवं आपसी वैमनस्यता समाप्त हो जाती है। इस मोके पर विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने रैली निकालकर लोगो से लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निस्तारण कराने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा, संतोष शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, टीना सिंह, सपना हर्ष, विनीता यादव, मंजू मित्तल, रमा रानी आदि अध्यापक गण सहित काफी संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे।