नगरपालिका की महिला पार्षद निलंबित: नामांकन के दौरान संतान संबंधी दी थी गलत जानकारी
कामां (भरतपुर, राजस्थान/ हरिओम मीणा) स्वायत शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर कामां नगर पालिका की वार्ड नंबर 27 की महिला पार्षद मीनू को निलंबित कर दिया है! स्वायत शासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार गत वर्ष हुए नगर पालिका के चुनावों में कामा नगर पालिका की वार्ड संख्या 27 से मीनू पत्नी अन्नू ने पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया था जिसमें दो जीवित संताने होना बताया गया था नामांकन में दाखिल जानकारियों के अनुसार जांच के दौरान नामांकन पत्र सही पाया गया था जिसके बाद हुए चुनाव में मीनू देवी वार्ड 27 से पार्षद निर्वाचित हो गई थी जिसके बाद वार्ड के ही एक व्यक्ति द्वारा पार्षद मीनू के तीन जीवित संताने हेने व पार्षद द्वारा नामांकन में संतान संबंधी गलत जानकारी देने की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसकी जांच स्वायत्त शासन के विभाग के उप निदेशक द्वारा की गई थीI
शिकायत की जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए थे जिसके बाद एसडीएम ने भी निर्वाचित पार्षद मीनू देवी को समय देकर संतान दसंबंधी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे जिस पर पार्षद द्वारा तीन संतान मे से एक संतान की मौत होने की जानकारी दी गई थी लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी पार्षद मीनू मृत हुई संतान का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जिस पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। जांच के आधार पर स्वायत शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने नामांकन के दौरान संतान संबंधी गलत जानकारी देने के कारण पार्षद मीनू को सदस्य पद से निलंबित कर दिया है|