कक्षा 8 की नाबालिक छात्रा कर अपहरण व रैप मामले में पॉस्को कोर्ट ने 2 लाख के जुर्माने और आजीवन कारावास की सुनाई सजा
धना गांव तखतगढ़ युवक को कोर्ट ने अपहरण व दुष्कर्म को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है
तखतगढ़ (पाली,राजस्थान/ बरक़त खान) तखतगढ़ थाना क्षेत्र के धना गांव पौक्सो कार्ट संख्या 3 के जज सुरेंद्र कुमार ने शनिवार को आठवीं की एक छात्रा का अपहरण रेप करने के मामले को सुनवाई की । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद जज सुरेंद्र कुमार के अभियुक्त गोविंद कुमार वाल्मीकि को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास 2 लाख रुपए जमाने से दंडित किया गया है। विशिष्ट लोक अभियुक्त खीमाराम पटेल ने बताया कि तखतगढ़ थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल 2020 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थीं कि ने बताया कि उसके 13-14 साल की बेटी जो कक्षा 8 वी में पढती है उसे धना गांव तखतगढ़ निवासी 34 वर्षीय गोविंद कुमार पुत्र बाबुलाल वाल्मीकि की अपहरण कर ले गया पुलिस ने आरोपी गोविंद को दस्तयाब कर कोर्ट में पेश किया मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी नाबालिक को अजमेर पुष्कर होटल ले गया वहा साथ में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने पर मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के जज सुरेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को बहस व गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अभियुक्त धमाल गांव (तखतगढ़ ) निवासी 34 वर्षीय का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 2 लाख रुपए दंडित कर जुर्माना व सजा सुनाई है