पुर सहकारी समिति के चुनाव नामांकन में हुई धांधली : समिति सदस्यों के आपत्ति दर्ज कराने पर भी पर्यवेक्षक ने नहीं सुनी आपत्ति

उम्मीदवारों व सदस्यों ने लगाए सहकारी समिति संचालक से पर्यवेक्षक की सांठगांठ के आरोप: पत्रकारों को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देने से किया इनकार

Dec 1, 2022 - 00:24
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पुर सहकारी समिति के चुनाव नामांकन में हुई धांधली : समिति सदस्यों के आपत्ति दर्ज कराने पर भी पर्यवेक्षक ने नहीं सुनी आपत्ति

भीलवाड़ा (राजस्थान/ राजकुमार गोयल) उपनगर पुर सहकारी समिति मे धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही हैं अभी कुछ दिन पहले ही कालाबाजारी में मुनाफाखोरी की शिकायतों के चलते पुर सहकारी सीमित आमजन में चर्चा का विषय रही लेकिन आज सहकारी समिति के चुनाव नामांकन के दौरान समिति संचालक लक्ष्मण जाट व चुनाव पर्यवेक्षक पर सांठगांठ कर चुनाव नामांकन प्रक्रिया में धांधली की जाने के आरोप समिति के सदस्य व नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों ने लगाएं। जिसमें बताया गया कि पुर सहकारी समिति के वार्ड नंबर 5 से आरक्षित अनुसूचित जाति के मुकेश धोबी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था लेकिन नामांकन में जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने से चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा नामांकन खारिज कर दिया गया लेकिन वार्ड नंबर 7 से अनुसूचित जनजाति के रतन लाल भील का नामांकन बिना प्रत्याशी के उपस्थित होने वह उसके समर्थक व प्रताप के भी उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी नामांकन जमा कर लिया गया तथा उसके आठवीं पास की मार्कशीट पर आपत्ति दर्ज करवाने के बावजूद भी मूल कॉपी मंगवा कर सत्यापन नहीं करवाया गया व उसका जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर भी नामांकन खारिज नहीं किया गया इसको लेकर समिति के सदस्यों ने वह नामांकन दाखिल कराने आए उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज करवाई फिर भी धांधली के चलते नहीं सुनी गई।  पत्रकारों द्वारा जानकारी मांगे जाने पर चुनाव पर्यवेक्षक ने प्रक्रिया पूर्ण कर बताने की कहकर समिति संचालक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए वही पत्रकारों को जानकारी लेने से पुलिस प्रशासन द्वारा भी रोका गया।
इस हुई धांधली को लेकर सभी पुर ग्राम वासियों ने समिति सदस्य व उम्मीदवारों ने इस प्रकरण में जांच होने तक चुनाव स्थगित किए जाने की मांग की। वह एक शिकायत राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाई गई।
गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त सहकारी समिति संचालक 7 वर्ष से अधिक समय से रिटायर्ड होने के बावजूद भी संविदा पर कार्य कर रहा है जबकि सरकारी नियमानुसार 5 वर्ष से अधिक कोई भी संविदा पर नहीं रह सकता है।

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