राजस्थान के इस जिले में आज धनतेरस से लागू हुई धारा 144: जाने क्यों
क्षेत्र में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे चलाने अथवा छोड़ने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
राजस्थान के अजमेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर भावना गर्ग ने अजमेर नगर निगम क्षेत्र में जन सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे चलाने अथवा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आज सुबह छह बजे से प्रभावी होकर 26 अक्टूबर रात्रि दस बजे तक लागू रहेगा। नगर निगम क्षेत्र में राह चलते पटाखे छोड़ना अथवा आतिशबाजी करना अथवा जलता हुआ पटाखा छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अजमेर सिटी मजिस्ट्रेट भावना गर्ग ने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सामान्य जनजीवन को खतरा उतपन्न कराने एवं लोकशक्ति भंग करने के प्रयास संभावित रहते है जिसको देखते हुए इन्हें रोका जाना आवश्यक था। नगर निगम क्षेत्र में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने एवं चलाने की अनुमति होगी। ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के खरीदने व बेचने पर भी प्रतिबंध होगा। उन्होंने दीपावली पर्व को शांति व सौहार्द से मनाने की भी आमजन से अपील की है।