राजस्थान में 'राइट टू हेल्थ' बिल पर लगी मोहर: अब हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी
राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश किया है. इस बिल में लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी तौर पर मिलेगा. यह बिल पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है
जयपुर,राजस्थान
राजस्थान में विधानसभा में मंगलवार को "राइट टू हेल्थ" दिल पर अपनी मुहर लगा दी राजस्थान राज्य अब देश का पहला राज्य है जहां पर सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार देकर इलाज की गारंटी भी दे रही है अब सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल मरीज को इलाज करने से मना नहीं कर पाएंगे ऐसा करने पर उन पर जुर्माना और अन्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी इससे पहले बहस के दौरान भाजपा ने कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई और संशोधन करने को कहा इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई
स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को दी चेतावनी
स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने जवाब देते हुए अस्पतालों को चेतावनी भी दे दी कि उन्हें इलाज तो करना पड़ेगा कितने भी आंदोलन कर ले मीणा ने कहा कि जिन प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार से रियायत दर पर जमीन ली है उन्हें भी चिरंजीवी व स्वास्थ्य के अधिकार के कानून में शामिल करेंगे
बिल के मुख्य प्रावधान
- निजी अस्पताल इमरजेंसी इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे मरीज फीस नहीं दे पाता तो अस्पताल राशि राज्य सरकार से ले सकेंगे।
- मरीज की शिकायतें सुनने के लिए जिलों में जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाए जाएंगे।
- प्राधिकरण 10000 से 25000 रुपए तक जुर्माना कर सकेंगे।
- प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल अदालत में चुनौती नहीं देने का प्रावधान भी बरकरार।
- घायल व्यक्ति को निशुल्क परिवहन, इलाज और बीमा मिलेगा।
- मरीज को रोग प्रकृति ,कारण उसके उपचार के संभावित परिणामों और उस पर आने वाले संभावित खर्च के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
आज काला दिवस मनाएंगे डॉक्टर
आई एम ए राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलन को चल रही है विरोध में बुधवार को काला दिवस मनाएंगे