हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा स्वास्थ्य विभाग
लक्ष्मणगढ़ ( अलवर,राजस्थान/ गिर्राज प्रसाद सोलंकी) बुजुर्ग विधवा पीड़ित महिला नंनगो देवी पत्नी स्वर्गीय नन्नू मल जाट उम्र 73 वर्ष निवासी लक्ष्मणगढ़ ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट एसबी सिविल 20198/ 2018 रिट लगाई कि मेरे पति की मौत दिनांक 11/ 1/11 हो चुकी है। जो स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एमपीएचडब्ल्यू के पद पर कार्य कर चुके थे।
उनके जीवित रहते हुए सलेक्शन ग्रेड का लाभ नहीं मिल पाया था। जबकि 9- 18- 27 के लाभ से भी वंचित थे। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी जो पे सकेल 975 /17 20/1200-2050और1640-2900 रुपए कि उसको रिवाइज करके 5500-9000 वाली ग्रेड के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिए थे ।की प्रार्थी यान को 6 सप्ताह में पूरा लाभ दिया जावे लेकिन वह लाभ आज तक नहीं मिल पाया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान अशोक कुमार गौर की अदालत ने अपने 16-4- 2019 के फैसले में प्रार्थी को 9 -18 -27 का लाभ एवं रिवाइज पे स्केल के लाभ 6 सप्ताह में करने के आदेश स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार निदेशक स्वास्थ्य विभाग एवं अतिरिक्त निदेशक प्रशासन को आदेश देकर कहा कि प्रार्थीआन को 6 सप्ताह में ग्रेड पे से भुगतान किया जावे। लेकिन राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य विभाग बहरा एवं गूंगा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग एक पीड़ित बुजुर्ग विधवा की पीड़ा को अनदेखा कर रहा है जबकि यह तीनों अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है लेकिन 27 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उच्च अधिकारी विधवा नंनगो देवी की पीड़ा को अनदेखा कर रहे हैं। जबकि उक्त तीनों अधिकारियों को पत्र द्वारा बार-बार सूचित कर दिया गया है। परंतु 2 साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। जबकि इससे पूर्व भी विभाग के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। पीड़ित पक्ष द्वारा भुगतान के लिए कई मर्तबा कार्यालयों में बुजुर्ग चक्कर लगाकर थक चुकी है ।किंतु अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बुजुर्ग विधवा महिला का कहना है कि अगर मुझे शीघ्र ही भुगतान नहीं मिला तो विवश होकर मुख्यमंत्री निवास के सामने अनशन पर बैठूंगी।