कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले मे प्रत्येक दिवस शाम 7 बजे बंद होंगे बाज़ार-प्रतिष्ठान, अलवर जिला कलेक्टर ने जारी की नवीन गाईडलाईन्स
अलवर,राजस्थान
अलवर : राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाडा जिलों में कोविड-19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार के समस्त आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2020 द्वारा जारी की गई गाईडलाईन्स में आंशिक संशोधन किया जाकर नवीन गाईडलाईन्स जारी की गई है।
अत: उक्त आदेश की अनुपालना में अलवर जिले में दिनांक 22-11-2020 से रात्रि 08-00 बजे से प्रातः 08-00 बजे तक प्रत्येक दिवस को रात्रिकालीन कर्फ़्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि प्रत्येक दिवस सायं 07- 00 बजे बंद कर दिये जाये तथा सायं 08.00 बजे से पूर्व इन स्थानों पर कार्यशील व्यक्ति अपने-अपने निवास पर पहुंच जायें। उक्त आदेश निम्नलिखित पर लागू नही होगें :
1. ये फैक्ट्रिया, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
2 वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
3. आई टी कम्पनिया।
4. कैमिस्ट शॉप।
5 अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बनिधत कार्यालय । . विवाह सम्बन्धी समारोह।
7. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल , बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
इस हेतु पृथक से पास की आवश्यक्ता नहीं होगी। उक्त आदेश दिनांक 22-11-2020 सायं 04.00 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त, आगामी एक सप्ताह तक जिले में स्थित समस्त सार्वजनिक पार्क व सीलीसेट मील की पाल पर्यटक एवं आमजन के लिये बन्द रखे जायेगें और आगामी आदेश तक अलवर शहर में प्रत्येक शनिवार को बाजार एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेगें।
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