सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के निर्देश, ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी
जयपुर (राजस्थान/ बृजेश) राजस्थान सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों के लिए आनलाइन क्लास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के अनुपस्थित रहने पर उन्हें आनलाइन पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करानी होगी।
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों के लिए आनलाइन क्लास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के अनुपस्थित रहने पर उन्हें आनलाइन पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करानी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उन्हें आनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को कोरोना की दूसरी वैक्सीन आवश्यक रूप से लगानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि जिलों में कलेक्टरों को लगता है कि स्कूलों में अवकाश घोषित करना चाहिए तो वह इसके लिए अधिकृत होंगे। स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी कि वह अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। कोरोना के लक्षण वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मास्क और सामाजिक दूरी कायम रखना आवश्यक होगा।
राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी, विवाह समारोह में भी 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार रात नई गाइडलाइन जारी की है। अब राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों व विवाह समारोहों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। विदेश से आने वालों का हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक संबंधित यात्री को सात दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। घरेलू हवाई यात्रा कर राजस्थान आने वालों का भी हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। यात्री को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी होने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद नई गाइडलाइन जारी की गई। जयपुर में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का नौ जनवरी तक अवकाश रहेगा। अन्य जिलों में कलेक्टर अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। कालेज और यूनिवर्सिटी के छात्र, छात्राओं को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए संस्था प्रधानों को निगरानी रखनी होगी। सीएम ने स्थानीय निकायों को नि:शुल्क मास्क वितरित करने के निर्देश दिए हैं।