गोविंदगढ़ में हनुमान मंदिर की जमीन के बेचान मामले में जारी हुआ स्थगन आदेश

Nov 21, 2020 - 13:44
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गोविंदगढ़ में हनुमान मंदिर की जमीन के बेचान मामले में जारी हुआ स्थगन आदेश

गोविंदगढ़ अलवर

गोविंदगढ़ कस्बे स्थित पीनच हनुमान मंदिर की दान दी गई भूमि के बेचान मामले में लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी ने स्थगन आदेश जारी किए और भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए

प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि के बेचान संबंध में ग्रामीणों के द्वारा वाद दायर किया गया था पीनच वाले हनुमान मंदिर मूर्ति की सेवा के लिए रामबास गांव के संपत पटेल के द्वारा 2 बीघा 11 बिस्वा जमीन दान में दी गई थी और उस जमीन में से कुछ जमीन का हिस्सा दान प्राप्त करने वालो के द्वारा बेचान किया गया जिस पर रामबास गांव के ग्रामीणों के द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया था  जिस पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी ने विवादित भूमि पर कब्जा वह निर्माण नहीं करने साथ ही भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए

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