बिना मास्क मिले तो दुकान व संस्थान किये जायेंगे सील: जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) भीलवाड़ा जिले में कोरोना मामले की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने संस्थान/दुकान में बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माने के साथ-साथ 3 दिन के लिए सील करने तथा दोबारा लापरवाही बरतने पर 7 दिन के लिए सील करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।इस दौरान
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में गठित जांच दल संस्थानों/दुकानों का मौका मुआयना कर कोरोना टीकाकरण के दोनो डोज लगे होने संबंधी प्रमाण पत्र की जांच करेगी, नहीं मिलने पर संस्थान/दुकान को सील किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ तथा नगरपालिका ईओ को कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने तथा लापरवाही बरतने वालो के चालान के निर्देश दिए। उन्होंने राजकाज में बाधा उत्पन्न करने वालो के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रगति, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारी को सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए तथा जिले में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की।
नकाते ने नगर परिषद के अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने तथा जिले में साफ-सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन की जानकारी लेते हुए जिले में पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने जिले में राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजना घर-घर औषधि योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति तथा जिले में खाद/उर्वरक उपलब्धता सहित अन्य विभागों के कार्यों भी समीक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिल्पा सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) राजेश गोयल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।