योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन कंटेंटमेंट जोन में होगी लॉकडाउन जैसी सख्ती
लखनऊ (उत्तरप्रदेश/ शशि जायसवाल) कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करने का फैसला लिया है जिसमें कंटेंटमेंट जॉन में लॉकडाउन जैसी शक्तियां रखने के आदेश दिए हैं साथ ही 14 दिनों तक सभी कंटेनमेंट जोन में जिम स्पा सेंटर स्विमिंग पूल शॉपिंग कंपलेक्स सिनेमा घर बार रेस्टोरेंट्स एवं धार्मिक स्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है-
- रात्रि कर्फ्यू के दौरान लोगों के आवागमन पर सख्ती से रहेगा प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन कर पाएंगे रास्ता तय
- सामाजिक राजनीतिक खेलकूद मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक एवं भीड़भाड़ वाले सभी कार्यक्रमों पर रहेगा प्रतिबंध
- शादी समारोह में 50 और दाह संस्कार में 20 व्यक्तियों को मिलेगी अनुमति
- आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य पुलिस अग्निशमन सिंचाई आम परिवहन विद्युत बैंक के परिवहन और सहित सरकारी सेवाओं व निजी क्षेत्र में लागू रहेगी
- सार्वजनिक परिवहन रेलवे बस आदि में 50 फ़ीसदी सवारियों के साथ ही होगा संचालन
- आवश्यक वस्तु के परिवहन व अंतरराज्यीय परिवहन पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
- सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही कर पाएंगे काम