जेसीबी पर 1 लाख, डंपर पर 51 हजार की जुर्माना वसूलेगी ग्राम पंचायत जानिए क्या है पूरा मामला
जोधपुर
'सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जाण' अर्थात् सिर कटाकर भी यदि पेड़ की रक्षा होती है तो यह काफी सस्ती है। जोधपुर जिले के एक गांव के निवासियों के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है यही नहीं बजरी खनन माफियाओं के द्वारा पेड़ों के काटने पर जुर्माना राशि पर लगा दी है इससे वहां पर पेड़ों की कटाई के साथ-साथ बजरी खनन पर भी रोक लगी है
यह पूरा मामला जोधपुर जिले के पीपाड़ के निकट स्थित चौड़ा गांव का है जहां के लोगों ने वहां से होकर निकलने वाली लूणी नदी से बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही गोचर भूमि से पेड़ कटाई पर भी रोक लगा दी है। पेड़ काटने पर 5100 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं बजरी खनन पर 21 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना तय किया गया है।
गौरतलब है कि चौड़ा गांव से होकर लूणी नदी निकलती है। जिस कारण से बजरी माफिया ने माहौल बिगाड़ रखा है। वे अपनी सुविधानुसार न केवल बजरी ले जाते है बल्कि गोचर भूमि से बीच में आने वाले पेड़ तक काट देते हैं। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एक बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से फैसला लिया कि गांव के निकट बजरी खनन नहीं होने देंगे। यदि कोई गोचर भूमि से पेड़ कटेगा तो उस पर नकद जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही कोई गांव का व्यक्ति इन्हें देखने के बाद भी इसकी सूचना ग्राम पंचायत को नहीं देगा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
जुमार्ना वसूलने का लिया फैसला
ग्रामीणों की बैठक में फैसला लिया कि गोचर भूमि से पेड़ काटने पर 5,100 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, बजरी परिवहन करते पकड़े जाने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। जेसीबी पर 1 लाख रुपए, डंपर पर 51,000 और ट्रैक्टर पर 21 हजार का जुर्माना ग्राम पंचायत की तरफ से वसूल किया जाएगा।