धारा144 मे राजनेताओंं को छूट- प्रशासन कसता हेै आमजन पर शिकंज
सामाज सेवी विजय मिश्रा ने कानून का उलंघन करने के मामले मे सीओ को प्रार्थना पत्र सौप करमुकदमा दर्ज करनेकी मांग की है
पहाड़ी(डीग)पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान के नेतृत्व मेंं हरियाणा के विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के विरोध में धारा 144का उलघंन कर सेकडो की तादाद मे भीड के साथ तहसील के एक कर्मी को ज्ञापन सोपा गया था। कामां के विजय मिश्रा ने पहाड़ी पुलिस के वृताधिकारी गिर्राज मीणा को सोमवार को सविंधान के कानून का उलघंन करने का आरोप लगाते हुए रिर्पोट पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।वृताधिकारी ने थाना प्रभारी पहाडी को आवश्यक कार्रवाही के निर्देश दिए हेै।
विजय मिश्रा ने पत्र मेे बताया है की नूहॅू (हरियाणा) मे हुईसम्प्रदायिक हिंसा केबाद जिलाप्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाऐ रखने के लिए जिले कीअतिसवेदनशील उपखण्ड होने के आधार पर कामां पहाड़ी मेंधारा १४४दण्ड प्रक्रिया सहिंता के आदेश जारी किए हुए थे।जो आज दिनांक तक प्रभावी है। जिसकीसरासर अवहेलना करते हुए तथा क्षेत्र मेेंसम्प्रदायिक हिन्दु मुस्लिम दंगे फैलाने एंवक्षेत्र का सम्प्रदायिक सौहार्द विगाडने की मंशा से नूहूॅ मे हुएसम्प्रदायिक दंगा के आरोपी विधायक मामन खान कीगिरफ्तारी के विरोध में पंचायत समिति पहाड़ी के प्रधान साजिद खान के नेतृत्व में सैकडो कीसख्या मे प्रर्दशनकारियों ने भडकाऊ नारेबाजी करते हुए सरकारी कार्यलयो केसमक्ष प्रर्दशन किया। जो दिनाकं१६ सितम्बर २०२३के समाचार पत्रो में भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सोशल मिडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। जिससे क्षेत्र के सौहार्द विगडने के आसार बन गए है। पहाडी प्रधान साजिद खान सहित उसके समर्थको का यह कृत्य धारा 186,188,153,ए 505,298 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध है। जिसके लिए श्रीमान स्वयं प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। इसकी कोताही स्पष्ट रूप से धारा़ 166 ए लोक सेवक अपने उतरदायित्व की कोताही माना जावेगी।
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