आजादी के अधिकार के अलावा बन्दियों के भी सभी समान अधिकार : उपकारागृह मे विचाराधीन बन्दियों को दी विधिक जानकारी
खैरथल (हीरालाल भूरानी ) भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, भारतीय जेलों में बंद सजायाफ्ता एवं विचाराधीन कैदियों के आजादी के अधिकार को छोडक़र सभी अधिकार समान रूप से हैं, यह जानकारी किशनगढ़बास उपकारागृह में आयोजित तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से यूटीआरसी विशेष अभियान 2023 के तहत विधिक जागरूकता शिविर के दौरान विधिक जागरूकता टीम के सदस्य पीएलवी पवन कुमार और पीएलवी हेमसिंह परमार ने विचाराधीन बंदियों को जानकारी दी। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव राजकुमार जैमन ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़बास की जागरूकता टीम द्वारा शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर के दौरान उप कारागृह किशनगढ़बास में यूटीआरसी विशेष अभियान 2023 के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर 135 बंदियों को विधिक जानकारियां प्रदान की गई। तालुका विधिक सेवा समिति, किशनगढ़बास द्वारा उपकारागृह किशनगढ़बास में यूटीआरसी विशेष अभियान 2023 के संचालन के लिए पीएलवी पवन कुमार व हेमसिंह परमार द्वारा अभियान का आयोजन किया गया।
अभियान के अन्तर्गत जेलो में निरूद्ध समस्त विचाराधीन बंदिजन के प्रकरणों से संबंधित सूचना प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में दर्ज की गई, साथ ही अभियान के दौरान आज उपकारागृह में निरूद्ध कुल 135 विचाराधीन बंदियों को निशुल्क अधिवक्ता द्वारा पैरवी कराने के लिए जानकारी दी गई। बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक, पर्यावरण संरक्षण, मानव आचरण इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। अयोजित शिविर में नशा मुक्ति को लेकर बन्दियों से आग्रह करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर आदर्श समाज और देश का उत्थान संभव है। किशनगढ़बास उपकारागृह के प्रभार अधिकारी रामेश्वर लाल, जेल स्टाफ जुबेद मुख्य प्रहरी, राकेश कुमार, मानसिंह, शौकत खां, सुनिता प्रहरीगण एवं जेल प्रशासन सहित बंदी मौजूद रहे।