राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023: जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया का भ्रमण, आदर्श आचार संहिता की पालना का किया निरीक्षण

Oct 10, 2023 - 21:21
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राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023: जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया  का भ्रमण, आदर्श आचार संहिता की पालना का किया निरीक्षण

कोटपूतली-बहरोड़ (भारत कुमार शर्मा) जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शुभम चौधरी ने मंगलवार को कोटपूतली के पावटा तथा भाब्रू के  विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता पालना के तहत 24घंटे में की जाने वाली पालना का निरीक्षण कर जिलेभर में 48 एवं 72 घंटे में की जाने वाली पालना को समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिये। 
भ्रमण के दौरान विराट नगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा की पंचायत समिति तथा भाब्रू का निरीक्षण करके अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने  विकास अधिकारी पावटा को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की पालन करते हुए आचार संहिता लगने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों से एवं 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों से भी प्रचार प्रसार सामग्री हटवाना सुनिश्चित करें जिससे कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित हो सके।
आदर्श आचार संहिता की करनी होगी पालना -  जिला निर्वाचन अधिकारी ने  बताया कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही  अगले 48 घण्टे में सार्वजनिक स्थान एवं प्रोपर्टी से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाये जायेगे वही आदर्श आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अगले 72 घण्टे में निजी सम्पति से होर्डिग्स, दिवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि हटवाये जायेगे। आईपीसी धारा 171 (एच) के अनुसार बिना उम्मीदवार के अनुमति / संज्ञान  विज्ञापन प्रचारित - प्रसारित करने पर  प्रकाशक के खिलाफ उपरोक्त धारा में कार्यवाही अमल में लायी जायेगी एवं किसी उम्मीदवार की लिखित सहमति के बिना किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा कोई व्यय करना अवैध रहेगा। 
 उन्होंने बताया कि आईपीसी धारा  171 (बी ) के तहत कोइे भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया  में किसी एक अभ्यार्थी के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से अलग रहने के लिए धन/ वस्तु प्रदान करता है अथवा स्वीकार करता है तो रिश्वत की श्रेणी में माना जायेगा। आईपीसी धारा  171 (सी ) के किसी व्यक्ति के स्वैच्छिक मताधिकार के प्रयोग करने को बाधित करने अथवा परिवर्तित करने वाला कार्य असमेयक प्रभाव माना जायेगा। लोकप्रतिनिधित्व  अधिनियम 1951 धारा  127 ए के अनुसार  चुनाव के दौरान छपने वाले पम्पलेट , पोस्टर, हैडबिन और अन्य किसी दस्तावेज पर प्रकाशक एवं प्रिन्टर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य हैं। जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटिंरंग कमेटी द्वारा पेंड न्यूज  पर सघन निगरानी रखी जायेगी तथा विज्ञापन जिला अधिप्रमाणन कमेटी से प्रमाणित होने बाद ही प्रसारित किये जा सकेगे। उन्होंने बताया कि लोकप्रतिनिधित्व  अधिनियम 1951 धारा 126 (1) (बी) के अनुसार चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज हेतु विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व कोई चुनाव संबंधित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नही की जायेगी। इसके अतिरिक्त लोकप्रतिनिधित्व  अधिनियम 1951 धारा 126  एक्जिट पोल एवं उनके परिणामों पर 48 घण्टे पूर्व प्रतिबंध करती हैं। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 77 (1)  के तहत प्रत्येक अभ्यार्थी को नामांकन की तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन के समस्त व्ययों का सही लेखा संधारित करना होगा। उन्होंने बताया कि कोई राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों जैसे रैली,सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार पार्टी के चुनाव मतदान गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है। 
     जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।

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