जिला कलेक्टर ने वरिष्ठ नागरिक जन एवं विशेष योग्यजन के लिए अपनायी जाने वाली मतदान प्रक्रिया के बारे में दिए दिशा निर्देश
खैरथल (हीरालाल भूरानी ) खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने अनुपस्थित मतदाता वरिष्ठ नागरिक जन एवं विशेष योग्यजन द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में तीनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु मतदाताओं के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ है उनके लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है जिससे कि वह मतदान केंद्र पर आए बिना ही अपना मत दे सके। श्री ढाका ने निर्देश दिए की निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से पूर्व इआरओ नेट से एवी पीबी सुविधा हेतु पात्र मतदाताओं की श्रेणीवार तैयार की गई सूची बीएलओ द्वारा प्राप्त करे। उन्होंने बताया कि 40% से अधिक विकलांगता वाले विशेष योग्यजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को इस श्रेणी में लिया जा रहा है।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए की चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के 5 दिन की अवधि में अनुपस्थित मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा फार्म 12-घ का वितरण तथा पावती प्राप्त करना एवं भरे हुए फॉर्म 12-घ का संग्रहण तथा सेक्टर अधिकारी के माध्यम से दैनिक आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 12-घ जमा करवाना सुनिश्चित करें। फार्म जमा होने की अवधि के पश्चात आगामी दो दिवस में भरे गए फॉर्म 12-घ कि दैनिक आधार पर आप द्वारा जांच की जावे और पात्र मतदाताओं में से सही पर पत्रों की सूची अनुलग्नक-1 में तैयार कर सीईओ को प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें। आवेदक जांच के तुरंत पश्चात अनुपस्थित मतदाताओं की संख्याओं को ध्यान में रखते हुए डाक मतपत्र हेतु पृथक से गठित दो पोलिंग ऑफिसर की टीम संबंधित आदेशों को यथासंभव प्राप्त करें। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए की अनुपस्थित मतदाताओं को घर में मतदान की तारीख और समय की बारे में सूचित किया जावे।
जिला कलेक्टर ने निर्देश प्रदान किया कि निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर पात्र अनुपस्थित मतदाताओं के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने और उन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान किए जाने हेतु मतदान कार्मिकों और सुरक्षा कार्मिकों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण सत्र उच्च आयोजित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलट हेतु प्रथक से दो पोलिंग ऑफिसर्स युक्त टीम का गठन करेगा जिसमें से कम से कम एक पोलिंग ऑफीसर मतदान केंद्र पर नियुक्त किए जाने वाले पोलिंग ऑफिसर के समक्ष होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान दल के गठन में पात्र अनुपस्थित मतदाताओं की संख्याओं का भी ध्यान रखा जाए।