एपिक कार्ड नहीं है तो 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखा कर भी कर सकेंगे मतदान
लक्ष्मणगढ़ (अलवर/ कमलेश जैन) 25 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं । इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सके इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ।
विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है ।तो भी वह व्यक्ति पहचान दस्तावेज दिखाकर अपनी मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पर जारी किया जा रहा है ।जो मतदाता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों मे से एक दिखाना आवश्यक होगा।
वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार पीएसयू लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक राष्ट्रीय जनसंख्या द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड सांसदों विधायकों एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार की सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों को जारी यूनिट डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।