कल प्रस्तावित किसान महापड़ाव में व्यवधान नहीं डालने को लेकर किसान संघर्ष समिति ने स्थानीय प्रशासन को करवाया अवगत
सुमेरपुर (पाली/बरकत खान) कल 25अक्टूबर बुधवार को किसानों द्वारा तखतगढ़ डाक बंगले में प्रस्तावित महापड़ाव में स्थानीय प्रशासन द्वारा आचार संहिता और धारा 144 लागू होने के चलते अभी तक किसी भी सभा और कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। किसान महापड़ाव में शामिल होने के लिए किसानों को रोकने और कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के चलते आज किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर - आहोर के अध्यक्ष जयेंद्र गलथनी ने सुमेरपुर उपखंड अधिकारी को पत्र लिख बताया की हमारी संस्था गैर राजनैतिक संस्था है और कई वर्षो से किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान में जवाई बांध से सिंचित होने वाले क्षेत्र के लिए पानी दिया जाना अपेक्षित है। किसानों के मांग अनुसार 5000 एम सी एफ टी पानी देने के बजाय प्रशासन 4100 एम सी एफ टी पानी देने पर अड़ा है जो किसान विरोधी है और इस निर्णय से आहत हो कर क्षेत्र के सभी किसान कल 25.10.2023 को सुबह 11 बजे तखतगढ़ डाक बंगले पर महापड़ाव डालेंगे। पत्र में बताया की यह विरोध भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है। जिसका वर्तमान चुनाव से कोई संबध नही है तथा चुनाव आचार संहिता के दौरान मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु विरोध करने के मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध नही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) (b) के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संविधान की पालना करते हुए यह महापड़ाव रखा गया है। जिसमें प्रशासन द्वारा कोई व्यवधान पैदा नहीं किया जाए हमारा महापड़ाव पूर्ण शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है इसके बावजूद गैर विधिक रूप से इस महापड़ाव में व्यवधान प्रशासन द्वारा किया जाता है तो आप के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और आप की निजी तौर पर रहेगी।