मतदान दिवस पर देय होगा संवैतनिक अवकाश
खैरथल ( हीरालाल भूरानी) विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान 25 नवंबर, शनिवार को मतदान दिवस पर निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगार कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश देय होगा।
जिला कलक्टर हनुमान मल ढाका ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन उनका अवकाश मंजूर किया जायेगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी। यदि कोई नियोजक उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना दण्डनीय होगा।
जिला कलेक्टर श्री ढाका ने बताया कि इन प्रावधानों के अनुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, किन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 25 नवम्बर, 2023 के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।