आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों को अपराध की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
भरतपुर:- । विधानसभा आम चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 10 से 23 नवंबर के बीच 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों/ टीवी चैनल में प्रकाशित/प्रसारित करवानी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिए होगा जिसमें पूरी जानकारी समाचार पत्रों व न्यूज चैनल पर प्रकाशित प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राजनैतिक दलों को नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा ऐसे व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है।
कब-कब देनी होगी जानकारी
आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर दूसरा प्रचार अगले पांच से 8 दिनों के बीच तथा तीसरा प्रचार 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे।
- 1. प्रथम प्रकाशन 10-11-2023 से 13-11-2023 के बीच
- 2. द्वितीय प्रकाशन 14-11-2023 से 17-11-2023 के बीच
- 3. तृतीय प्रकाशन 18-11-2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक (23-11- 2023 तक)
72 घंटे में भारत निर्वाचन आयोग को देंगे प्रकाशन की सूचना
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रसारित करवाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी और संबंधित राजनैतिक दल को सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी।
अखबार/ चैनलों का चयन
ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हों, में उक्त विहित सी-1 एवं सी- 2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।
फॉर्मेट सी-1 में उम्मीदवार को.....
- 1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में देने होंगे।
- 2. समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी
- 3. प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए
- 4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी
- 5. जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे
सोशल मीडिया पर देनी होगी जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फॉर्मेट सी-2 के तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट, समाचार चैनल तथा समाचार पत्रों में खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।