चुनाव के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर परमिट होंगे निरस्त: वाहन मालिकों पर मुकदमे भी होंगे दर्ज
भरतपुर- विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान दलों व पुलिस फोर्स हेतु अधिग्रहित किये गये वाहनों को निर्धारित दिवस 22 नवम्बर को सायं तक रिपोटिंग करना अनिवार्य है अन्यथा वाहनों के परमिट निरस्त किये जायेंगे।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अधिग्रहण किये गये वाहनों में से जो वाहन नही आएंगे उनके मालिक व चालकों के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत मुकदमे की कार्यवाही की जावेगी जिसके तहत एक साल की जेल निश्चित है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों का पंजियन प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि रदद् किये जावेेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी दो बोलेरो वाहन चालक व मालिकों के विरूद्व वाहन को भगा कर ले जाने पर मथुरा गेट थाने में मुकदमे दर्ज करवाये गये है। जिनमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के आदेशानुसार चुनाव डय्ाूटी में आने वाले वाहनों का भुगतान बैंक खाते से ऑनलाईन किये जाने की प्राथमिकता रहेगी। जिसके लिए वाहन स्वामीयों व चालकों को वाहन लॉगसीट के साथ कैंसिल चैक आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि चुनाव में नही आने वाले वाहनों की धरपकड हेतु जिले में कार्यरत सभी उडनदस्तों को निर्देश जारी किये हैं कि ऐसे वाहन संचालित पाये जाने पर उन्हें तत्काल सीज कर उनके विरूद्व मुकदमे की कार्यवाही की जाये। सभी वाहन स्वामियों व चालको को निर्देशित किया जाता है कि अपने वाहन की साफ सफाई, परमिट, बीमा, फिटनेस इत्यादि दस्तावेज पूर्ण करालेें व सर्दी के मौसम को देखते हुये वाहन चालक अपने बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था करके आयें।
ये वाहन किये अधिग्रहित
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि 22 नवम्बर को सायं 4 बजे बाद 1500 वाहनों की रिपोर्टिंग एम.एस.जे. कॉलेेज ग्राउण्ड में होगी जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है जिसमें 424 मिनी व मीडियम बस, 343 बडी बसें तथा 74 टाटा मैजिक व ईको गाडियां, 400 बोलेरो टाइप की कार व जीपें, 75 हल्के कैम्पर वाहन व 21 ईको कार शामिल हैं।