कांग्रेस की 7 गारंटी वाले विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 गारंटी की रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल संदेश वाले प्रसारित हो रहे विज्ञापन को चुनाव आयोग ने तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए संदेश जारी किए गए हैं जिसके साथ हीं इन विज्ञापनों को बिना अधिप्रमाणन के प्रमारित करवाकर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण भी मांगा है आयोग को सी विजिल ऐप्स के जरिए मिस्ड कॉल वाले विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता का उल्लेखन की शिकायत प्राप्त हुई थी । कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता के उल्लेखन के इस मामले की राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूर्यप्रताप सिंह राजावत ओर चंदन आहूजा ने चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई थीं दोनों अधिवक्ताओं ने मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता के उल्लेखन से संबंधित दस्तावेज राजस्थान निर्वाचन आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता के समक्ष पेश कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं उसके बाद यह आदेश जारी हुआ है
दावा यह विज्ञापन सरोगेट एडवरटाइजमेंट की श्रेणी में आता है
अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत की ओर से कांग्रेस पार्टी के चुनाव विज्ञापन में सात गारंटी के विज्ञापन के विरुद्ध सीईओ प्रवीण गुप्ता, (अध्यक्ष स्टेंट लेवल मीडिया सटिफिकेशन एंड मानिटरिग समिति ) के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं इसमें बताया की यह विज्ञापन सरोगेट एडवरटाइजमेंट की श्रेणी में आता है यह एक प्रकार का भ्रमित करने वाला विज्ञापन है