10 वर्षीय बच्ची से रेप और डबल मर्डर के आरोपी को फांसी
जज बोलें आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठा पार की मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए।
तखतगढ़ (बरकत खान) पाली बच्ची से रेत और डबल मर्डर के मामले में बुधवार को आरोपी को फांसी की सज़ा दी गई है। आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फैसला सुनाते हुए पाली की पाक्सो कार्ट संख्या 3 के जज अनवर अहमद चौहान ने टिप्पणी में कहा आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठापार की मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के पब्लिक प्रोसिक्यूटर खिमाराम पटेल ने बताया कि पालिका जिले के सिरियारी थाना अंतर्गत आसन जोधवन गांव निवासी आरोपी 22 वर्ष के अर्जून सिंह दो दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। आरोपी ने 10 वर्ष की बच्ची से रेप कर उसकी ओर उसके 13 साल के भाई की पत्थरों से कुशलकर 1 मई 2023 को हत्या कर दी थी।रेप और डबल मर्डर केस का फैसला सुनाते हुए विशिष्ट जज अनवर अहमद ने कहा कि आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठा पार कर दी । 10 ओर 13 साल के नाबालिको की हत्या करना और 10 साल की बच्ची से रेप करना अति गंभीर अपराध है। दोनों ही मृतकों के जीवन की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी और आरोपी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी । हत्या से पहले 10 साल की नाबालिग बालिका से रेप किया गया जो अति गंभीर अपराध है । ऐसे अपराधी को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। पटेल ने बताया कि 1 मई 2023 को सिरियारी थाना अंतर्गत की रहने वाली 10 साल की बच्ची ओर उसका 13 साल का भाई बकरियां चराने गऐ थे । दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे। पुलिस और परिवार ने तलाश की तों 2 मई को दोनों की बाड़ी मानी गांव की पास मामाजी का ओरण में मिली । आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या दी।