सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने दिए 877805 रुपए हर्जाना देने के निर्देश
रायसिंहनगर(संजय बिश्नोईं/श्रीगंगानगर) मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा अधिकरण रायसिंहनगर के न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मा द्वारा एक सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को 877805 रूपये हर्जाना देने के आदेश दिए। मृतक सरबजीत कौर दिनांक 26-02-2017 को परिवार सहित कार से ठाकरी पट्रौल पंप के पास से जा रही थी कि चालक ओमप्रकाश वल्द अमर सिंह निवासी - राजावाली तहसील-अबोहर ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कार के टक्कर मारी, जिससे सरबजीत कौर को गंभीर चोटें लगी और जैर ए- इलाज मृत्यु हो गई। न्यायालय ने बस चालक ओमप्रकाश,बस मालिक संजय मित्तल वल्द किशनलाल निवासी- श्रीगंगानगर व बस की बीमा कंपनी दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अबोहर तीनों को मृतका के पुत्र सुखजिंदर सिंह वल्द सुखचैन सिंह निवासी - लुहारा को 645445 रूपये व क्लेम याचिका दायरी दिनांक 24-11-2017 से 6% सालाना ब्याज यानि 232360 रूपये देने के आदेश दिए। पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी वकील अजय कुमार तनेजा ने की।