डिमांड राशि जमा होने के एक महीने बाद भी नही मिल रहे कनेक्शन, अधिकारी विद्युत सप्लाई कोड विनियम की उड़ा रहे धज्जियां
जहाजपुर (आज़ाद नेब) घरेलू अघरेलू बिजली कनेक्शन की डिमांड राशि जमा कराने के एक महीने बाद भी उपभोक्ताओं को बिजली निगम द्वारा कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जबकि विद्युत सप्लाई कोड विनियम में प्रावधान है कि एईएन 7 दिन में उपभोक्ता का कनेक्शन करें।
डिमांड राशि जमा होने पर भी कनेक्शन नहीं देने के क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आए है जिसमें एक उपभोक्ता मनोज कुमार पिता हिरा लाल रेगर आपबीती सुनाई ओर कहा कि मैंने 7 दिसंबर 2023 को डिमांड राशि 22734 जमा करा दी थी बावजूद इसके आज तक भी कनेक्शन कराने के लिए निगम कार्यालय के रोजाना चक्कर लगाने पड़ रहे है। लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई नहीं। निगम के सिटी एईएन प्रमोद कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आज इस मामले को संज्ञान में लेते हुए निपटारा करने की कोशिश करेंगे।
गौरतलब है कि डिस्कॉम में बिजली कनेक्शन आवेदन की प्रक्रिया के लिए बिजली मित्र एप व सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है लेकिन बिजली निगम कार्यालय पर अधिकांश में ऑफलाइन फाइल ही जमा की जा रही है ताकि सिस्टम में कनेक्शन का आवेदन पेंडिंग नहीं दिखे और सबडिवीजन कार्यालय के एईएन व जेईएन अपनी मर्जी मनमर्जी से कनेक्शन जारी करते है। क्षेत्र में बेवजह उपभोक्ताओं को डिमांड राशि जमा करने के बावजूद एक महीने तक भी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि विद्युत सप्लाई कोड विनियम में प्रावधान है कि 7 दिन में उपभोक्ता का कनेक्शन करें। अन्यथा उच्च अधिकारियों द्वारा 30 दिनों बाद जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बावजूद इसके प्रावधान की क्षेत्र के बेलगाम अधिकारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिन पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है।