क़ृषि उपज मंडी भुसावर -वैर के सभी 11 सदस्यों की सेवाओं को किया समाप्त
कृषि उपज मंडी भुसावर-वैर के सभी 11सदस्यो की सेवाओ को किया समाप्त।
वैर भरतपुर ......सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कृषि विभाग राजस्थान सरकार के शासन उप सचिव कुन्तल विश्नोई द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है ।कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड ब के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति भुसावर वैर के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.10.2023 के द्वारा मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। उक्त आदेश के बाद कृषक वर्ग से तोताराम गुर्जर, नारायण सिंह सैनी, कुसुम जाट, सुफेदी, उगन्ती देवी, वृजमोहन तिवाडी, व्यापारी वर्ग से नीरज गर्ग, ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रतिनिधि कमरू खां, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि ललतेश कुमारी, विधानसभा सदस्य भजनलाल जाटव एवं राज्य सरकार द्वारा नामित हजारीलाल पण्डित के मनोनयन को समाप्त किया गया है।