पालिका क्षेत्र में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूल-कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, शादी समारोह स्थलों में ना के बराबर फायर एनओसी
जहाजपुर (आज़ाद नेब) नगर पालिका क्षेत्र में बने प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूलों, होटलों, रेस्टोरेंट, शादी समारोह स्थलों पर अधिकतर ने फायर एनओसी लेना जरूरी नही समझा। क्षेत्र में बड़ी तादाद में भवन निर्माण हुए लेकिन सभी ने नियमों की अनदेखी की गई है। इस मामले में पालिका की भी लापरवाही दिखाई देती है। जबकि नियमों में है कि पाण्डाल (स्थायी/अस्थायी) जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या अधिक है अथवा 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल है, को भी फायर एनओसी लेनी अनिवार्य है।
इस मामले में नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा ने कहा है पूर्व में हमारे पास ईओ के पद पर कार्यरत अधिकारियों ने ना के बराबर कार्य किए इस गंभीर विषय पर गौर करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूलों, होटलों, रेस्टोरेंट, शादी समारोह स्थलों वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर फायर एनओसी के लिए पाबंद किया जाएगा। सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय को भी फायर एनओसी लेनी होगी। फायर एनओसी को परिसर या भूमि के नियमन की मंजूरी या स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में जी प्लस 3 (15 मीटर) से अधिक बने आवासीय भवनों को भी अब अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसी तरह काॅमर्शियल भवनों में चाहे प्रथम तल पर ही 50 से अधिक व्यक्ति एक साथ आते-जाते या रहते हैं तो उनको फायर एनओसी आवश्यक है। जिनकी फायर एनओसी नहीं ली गई है। पूर्व की सरकारों ने तय किया था कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन-अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं जैसे अग्नि सुरक्षा यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। फायर एनओसी समस्त प्रकृति के प्रस्तावित-निर्मित भवन जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है को लेनी होगी। साथ ही पण्डाल (स्थायी/अस्थायी) जिनका क्षमता 50 व्यक्ति या अधिक है अथवा 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल है, को भी फायर एनओसी लेनी होगी।
ये है विभिन्न निर्माणों के लिए नियम :-
संस्थानिक: संस्थानिक भवन की ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है, को भी फायर एनओसी लेनी होगी। समस्त सभागार भवन (नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के पार्ट 4 के अनुसार एसेम्बली बिल्डिंग) जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या इससे अधिक है एवं जिनका उपयोग मनोरंजक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, देश भक्ति, सिविल, यात्रा, थियेटर, चलचित्र, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थल, शादी, समारोह स्थल (मैरीज गार्डन) म्यूजियम, जिम्नेजियम, डांस क्लब, क्लब, एयरपोर्ट, यात्री स्टेशन, स्टेडियम इत्यादि के रूप में किया जा रहा है, को भी फायर एनओसी लेनी होगी। व्यावसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कूल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है, को भी फायर एनओसी लेनी अनिवार्य है।
कॉमर्शियल: इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, गैस्ट हाउस, धर्मशाला एवं रिसोर्ट जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है, को भी फायर एनओसी लेनी होगी। रूफटॉप रेस्टोरेन्ट जिसमें किचन सम्मिलित है अथवा 50 व्यक्ति या अधिक की बैठने की व्यवस्था है, को भी फायर एनओसी लेनी अनिवार्य है।
अंडर ग्राउंड: अण्डर ग्राउंड स्ट्रक््चर्स-बेसमेंट जिनमें किसी प्रकार की गैर आवासीय गतिविधि संचालित हो, को भी फायर एनओसी लेनी होगी। 500 वर्ग मीटर से बड़े और 9 मीटर से ऊंचे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, 250 वर्गमीटर से बड़े छात्रावास, पीजी, 6 मीटर से ऊंचे सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय को भी फायर एनओसी लेनी होगी। फायर एनओसी को परिसर या भूमि के नियमन की मंजूरी या स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
उद्योग: फायर एनओसी औद्योगिक भवन जिसका किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है, को भी लेनी होगी तथा स्टोरेज बिल्डिंग जिनके सभी तलों को मिलाकर क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो एवं समस्त पेट्रोल पम्प फ्यूल स्टेशन/गैस फिलिंग स्टेशन/अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टोरेज इकाई एवं समस्त हैजार्डस बिल्डिंग (जैसा कि एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या 2.28 में परिभाषित है), को भी फायर एनओसी लेनी होगी।