वाहन स्वामियों के लाभार्थ कर एवं ई-रवन्ना चालानों पर विशेष छूट

Feb 9, 2024 - 18:52
Feb 9, 2024 - 19:45
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वाहन स्वामियों के लाभार्थ कर एवं ई-रवन्ना चालानों पर विशेष छूट

भरतपुर,9 फरवरी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि वाहन स्वामियों के लाभार्थ राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना लाई गई है जिसके अनुसार 31 मार्च 2023 तक के बकाया करों पर शास्ति एवं पेनेल्टी की पूर्णतया छूट प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा लाई गई ई-रवन्ना चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 96 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।  जिला परिवहन अधिकारी ललित गुप्ता एवं अभय मुदगल ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वह राज्य सरकार द्वारा लाई गई एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर को शीघ्र जमा कराकर शास्ति एवं पेनेल्टी की छूट का लाभ ले। जिला परिवहन अधिकारियों ने वाहन स्वामियों से यह भी कहा है कि उनके खनिज विभाग के माध्यम से बनाये गये ई-रवन्ना चालानों पर जिनकी अवधि 31 जनवरी 2024 तक है, को एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत 96 प्रतिषत तक की छूट दी गई है। वाहन स्वामी शीघ्र ही एमनेस्टी योजना का लाभ लेते हुये अपने ई-रवन्ना चालानों का निस्तारण कराकर मुक्ति पावें।

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