तंबाकू उत्पाद बेचने का भी लेना होगा लाइसेंस
लक्ष्मणगढ़ (अलवर ) कमलेश जैन
राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हाेगा। बिना लाइसेंस बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने वालाें पर कार्रवाई होगी। लाइसेंस देने और कार्रवाई की जिम्मेदारी निगम, नगरपरिषद और नगरपालिका की हाेगी। इस संबंध में यूडीएच मंत्री ने प्रस्ताव तैयार के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाने से हर साल राजस्थान में 80 हजार लोगों की मौत हो जाती है। यूडीएच मंत्री कहना है कि स्थानीय निकायों में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार भी अलग-अलग नगरपालिका, नगरपरिषद और नगर निगम द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सभी के लिए सरकार एक ही गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। सरकार की मंशा है कि इसे जल्द लागू किया जाए। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती की जाएगी। गौरतलब है कि 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व राजस्थान मिलता है। वेंडर लाइसेंस प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार को भी लागू करने की तैयारी है।