महिलाओं के विधिय अधिकार सम्बन्धी जानकारी
कोटपूतली कस्बे के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के अन्तर्गत महिलाओं के विधिय अधिकार पर व्याख्यान आयोजित किये गये। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रो.पी.सी. जाट ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर अधिकार दिये गये हैं बल्कि उनको संरक्षणात्मक भेदभाव द्वारा विशेष सुरक्षा भी प्रदान की गई है। महिलाओं द्वारा मतदान के अधिकार को भारत में बहुत पहले ही संविधान में शामिल कर लिया गया था। उन्होनें बताया कि संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के साथ -साथ समाज की मानसिकता व सोच में बदलाव जरूरी है।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने उपस्थित विद्यार्थियों को महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु संसद द्वारा कई कानून जैसे घरेलू हिंसा, दहेज निषेध अधिनियम, मानव तस्करी विरोधी कानून एवं नाबालिक बच्चों से सम्बन्धित पोक्सो कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होनें महिला प्रताडना रोकने सम्बन्धी अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन शोषण प्रतिषेध अधिनियम (विशाखा गाइडलाइन्स) की विस्तृत जानकारी देते हुए छात्राओं को जागरूक किया।कार्यक्रम के दौरान महिला प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो. शोभा जौहरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। सुश्री कोमल शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर बडी संख्या में छात्राऐं उपस्थित रहीं।
- बिल्लूराम सैनी