भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन पटवारी को 4 वर्ष का कारावास व 20000 जुर्माना

Sep 24, 2021 - 07:06
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भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन पटवारी को 4 वर्ष का कारावास व 20000 जुर्माना

अलवर /राजस्थान

अलवर एसीबी कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्कालीन पटवारी को 4 वर्ष का कारावास और 20000 का जुर्माना से दंडित किया है। 

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि किशनगढ़ बास के दौलतपुरा निवासी कृष्ण चंद यादव ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत स्वयं, अपने भाइयों और माता के नाम जमीन का नामांतकरण एवं खसरा व गिरदावरी की नकल के लिए नयागांव हल्का पटवारी श्रीराम जाटव पुत्र रामस्वरूप के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया इस कार्य की एवज में तत्कालीन पटवारी श्रीराम जाटव ने 3000 की मांग की। 

इस मामले की 11 सितंबर 2006 को शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद 12 सितंबर 2006 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर टीम ने श्रीराम जाटव के मकान पर 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

इसके बाद आरोप पत्र तय किए गए। जिसके बाद एसीबी की विशेष कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी तत्कालीन पटवारी श्रीराम जाटव को दोषसिद्ध कर चार वर्ष का कारावास तथा 20000रु के अर्थ दंड से दंडित किया गया है ।

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