धर्म विरोधी किताबे बाटने वाली अध्यापिका के मामले में आया नया मोड़
आमेसर (भीलवाडा, राजस्थान/ रामसुख मेघवंशी) राजस्थान उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट समाज सेवी सन्दीप चावला ने बताया की राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नमन मुणोत अधिवक्ता राजू डिडवानिया के मार्फत सम्पूर्ण मामले को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के संज्ञान में ले जाया गया।
माननीय न्यायालय ने निर्मला कामड़ पर लगाये आरोप पर गम्भीरता से लेते हुए तथा निर्मला कामड़ की पुत्री पर हुए लैंगिक शोषण पर अब तक कोई कार्यवाही न होना गम्भीर बताया व प्रशासन की लापरवाही बताई है साथ ही उच्च न्यायालय ने अध्यापिका निर्मला कामड़ पर दर्ज मुकदमा नम्बर 65/2022 तथा अध्यपिका निर्मला कामड़ द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा नम्बर 75/2022 दोनो ही मुकदमा नम्बर परअगली तारीख पेशी 5 मई तक कैश डायरी न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान किये है