सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र से जुडा विवादित मामला: विधायक कोटे से जारी 11 लाख की वित्तीय स्वीकृति निरस्त करने की उठी मांग
पहाड़ी (भरतपुर, राजस्थान/ भगवानदास) पहाडी के विवादित नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रास्ता निर्माण को लेकर विधायक कोटा से 11 लाख की स्वीकृत राशि को निरस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री, सम्भागीय आयुक्त, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर भरतपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखण्डाधिकारी, पहाडी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को पहाडी निवासी रामलाल पुत्र लल्लू सिह व जकरियॉ पुत्र इसामाइल खान ने सामुहिक पत्र भेज कर रास्ते के नाम से विधायक कोटा से जारी वित्तीय स्वीकृति निरस्त करने की मांग की है।
-:: मुख्य द्वार छोडकर विधायक कोटा से 11 लाख का बनेगा रास्ता ::-
सीएचसी का निर्माण अवेधानिक तरीके से किया गया है। जिसका मामला न्यायालय एंंव सम्भागीय आयुक्त की निगरानी में आज भी लम्बित है। इसलिए विधायक कोटा से रास्ते के नाम पर जारी 11 लाख की वित्तीय स्वीकृति निरस्त करने की मांग की है।
-:: यह है मामला ::-
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व ग्रामपंचायत सरपंच ने अपने हित को देखते हुए नवीन सीएचसी का निर्माण करने हेतु पंचायतराज विभाग (महानरेगा) अवेैधानिक तरीके से 3 करोड की वित्तिय स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।
ग्राम पंचायत ने वित्तिय स्वीकृति के आधार पर खसरा नम्बर 1674/1 रकबा 1.62 हेक्टयर मे से 0.97 हेक्टयर भूमि का पटटा 20 नवम्बर 2017 को नवीन सी.एच.सी निर्माण के लिए अवेधानिक पटटा जारी कर दिया गया था। 3 करोड की वित्तीय स्वीकृति का मामला मुख्यमंत्री की संज्ञान मे आने के बाद वित्तीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी।इस मामले को लेकर जकरियॉ एंव रामलाल गूर्जर ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया वर्ष 2018 में दायर याचिका पर स्टे के बाद न्यायालय के 22 जुलाई 2019 के आदेश मेंं दिऐ गए निर्णयानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर न्यायालय में पंचायतराज अधिनियम धारा 97 के तह याचिका दायर की गई। जो आज भी विचाराधीन है।इस मामले का मामला सम्भागीय आयुक्त की निगरानी में भी दिया जा चुका है।