निर्धारित दर से अधिक वसूली पर ई-मित्र संचालक पर दो हजार का जुर्माना, सात दिन के लिए कियोस्क बंद के आदेश
पहाड़ी (भरतपुर, राजस्थान/ भगवानदास) राष्ट्रीय खाद्व सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पर ई-मित्र संचालक द्वारा अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर उपखण्डाधिकारी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। जॉच मे अनियमितता पाऐ जाने पर दो हजार का जुर्माना सात दिन के लिए कियोस्क बंद के आदेश दिए हेै। उपखण्डाधिकारी संजय गोयल ने बताया है की राजस्थान सरकार द्वारा ई-मित्र आमजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में जनाधार मे नामजोडने आदि के लिए 50 रूपये शुल्क निर्धारित है लेकिन आमजन से अधिक राशि बसूलने की शिकातय पर ई-मित्र संचालक अनील कुमार द्वारा अधिक राशि बसूलना पाया गया। जिसके खिलाफ राष्टय खाद्व सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाही करते हुए 2000 रुपयेका शास्ति आरोपित कर सात दिवस के लिए कियोस्को को बंद रखने के आदेश दिए है।इस मोके पर प्रोग्रामर आदि कर्मी मोजूद थे।