राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति की पहली बैठक आयोजित
जयपुर,राजस्थान (बरकत खां)
जयपुर- राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति की प्रथम बैठक उत्तर पश्चिम भवन शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक की शुरुआत सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सतर्कता) श्री बीजू जॉर्ज जोसफ ने की बैठक में पुलिस जवाबदेही समिति के गठन कार्य, अधिकार और शक्ति को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया की राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति उपाधीक्षक पुलिस एवं उसके ऊपर के पदों पर नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों एवं गंभीर दुराचरण के मामलों की जांच करेगी एवं अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार से सिफारिश करेगी। वही बैठक के दौरान समिति के सदस्य श्री गोपाराम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस के साथ भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और सम्पूर्ण समिति के द्वारा संभाग, जिला, तहसील मुख्यालय पर कैंप कोर्ट का आयोजन किया जाना चाहिए। वही दूसरे सदस्य श्री अजीज दर्द ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में सभी के साथ समान एवं निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रशासन के द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में समिति सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तीसरी सदस्या श्रीमती सुनीता भाटी ने मीटिंग दौरान कहा कि राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के गठन का प्रचार किया जाना चाहिए। समिति को पुलिस के साथ मिलकर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बेहतर वातावरण बनाना चाहिए। समिति के अध्यक्ष श्री एच.आर. कुड़ी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समिति के अधिकार , शक्तियों एवं कार्यप्रणाली के संबध में आमजन के साथ साथ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में भी जागरूकता का अभाव है। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का उद्देश्य हर गांव, ढाणी, चौकी, थाना क्षेत्र में बैठके आयोजित कर आम जनता में समिति का प्रसार कर और जागरूकता लाना। इसके लिए समिति शासन सचिवालय के कार्यालय से बाहर निकल प्रत्येक जिला मुख्यालय, संभाग स्तर अधिक से अधिक बैठके आयोजित करेगी। इससे आम नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी हो सकेगी एवं उनकी शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही हो सकेगा। बैठक में अंत में श्री जगवीर सिंह संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समिति के समस्त सदस्यो को धन्यवाद देते हुए कहा कि बैठक के प्रस्तावों पर राज्य सरकार के स्तर पर नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जायेगी।