हाईकोर्ट ने दिए शकुंतला सैनी को रामगढ़ नगर पालिकाचेयरमैन बनाने के आदेश 7 दिन में चार्ज देने के निर्देश
रामगढ़ (अलवर, राजस्थान) रामगढ़ नगर पालिका चेयरमैन पद पर राजनीतिक कारणों से फर्जी शिकायतों के आधार पर बैठने से रोकने के विरुद्ध रामगढ़ सरपंच शकुंतला सैनी द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला देते हुए राज्य सरकार की घोषित गाइड लाइन अनुसार सरपंच शकुंतला सैनी को चेयरमैन घोषित किया है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा रामगढ़ गोविंदगढ़ सहित अनेक जगह नगर पालिका ने घोषित की थी और नगरपालिकाओं में शामिल ग्राम पंचायतों में से जिस भी ग्राम पंचायत की सर्वाधिक जनसंख्या थी वहां के सरपंच को चेयरमैन पद और दूसरे नंबर की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के सरपंच को वाइस चेयरमैन पद पर बैठने के लिए उपयुक्त माना था जिसके अनुसार रामगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन पद पर शकुंतला सैनी का हक बनता था।
लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसे लोगों के नाम से फर्जी शिकायतों की जांच के नाम पर जो व्यक्ति है ही नही और जिला कलेक्टर ने भी अज्ञात शिकायत करता जिसके शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं है के आधार पर जांच बैठा कर श्रीमती शकुंतला सैनी को चेयरमैन पद पर बैठने से रोका गया। इसके खिलाफ शकुंतला सैनी द्वारा जरिए वकील हाईकोर्ट की शरण ली गई और झूठी और फर्जी शिकायतों के दस्तावेज आरटीआई से निकलवा कर हाई कोर्ट में पेश किए जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने फैंसला देते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार रामगढ ग्राम पंचायत सरपंच शकुंतला सैनी धर्मपत्नी बल्ली राम सैनी को नगर पालिका चेयरमैन घोषित करते हुए राज्यसरकार एवं स्वायत शासन विभाग को सात दिवस के अंदर पद बैठाने के आदेश दिए हैं। माननीय हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। लोग चेयरमैन शकुंतला सैनी के घर बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं।
विधायक की बात नहीं मानने का था दबाव:-
शकुंतला सैनी के पति बलिराम सैनी ने कहा कि हमको षडयंत्र पूर्वक विधायक साफिया खान और उनके पति मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन पूर्व विधायक जुबेर खान ने चेयरमैन के पद से अब तक वंचित रखा हुआ था। हमने माननीय न्यायालय पर भरोसा जताया और माननीय न्यायालय ने सच्चाई को देखते हुए हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया। विधायक और मंत्री ने झूठे आरोप एक फर्जी व्यक्ति के द्वारा हमारे ऊपर लगवाए गए थे। जिनकी जांच के आदेश माननीय न्यायालय ने दिए थे लेकिन यह आज तक उस जांच को पूरा नहीं कर पाए और हमारा पद रुकवाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र विधायक साफिया खान के द्वारा रचा गया था। यह सच्चाई की जीत है और हमारे संघर्ष की जीत है।
संदेश खंडेलवाल, वकील, हाईकोर्ट जयपुर:-
खुर्शीद नामक व्यक्ति के द्वारा झूठी शिकायत देकर शकुंतला सैनी को चेयरमैन पद से वंचित रखा था न्यायाधिपथी महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने जांच में पाया कि एक षड्यंत्र के तहत एक जनप्रतिनिधि को पद से वंचित किया जा रहा है जिस पर पीठ ने फैसला सुनाते हुए शकुंतला सैनी को चेयरमैन पद पर 7 दिन के भीतर रिकॉर्ड सहित चार्ज देने के आदेश दिए हैं।