निष्पक्ष और सही अन्वेषण नहीं करने वाले एएसआई अनवर सिलावट हुसैन पर कार्रवाई के निर्देश
भीलवाड़ा (राजस्थान) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो भीलवाड़ा ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को भीमगंज थाने में तैनात रहे सहायक उपनिरीक्षक अनवर सिलावट हुसैन के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश परिवादी भरत कुमार सोडाणी के अधिवक्ता श्री ललित कुमावत एंव मनीष नागोरी द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए दिए हैं। इसमें सहायक उपनिरीक्षक की ओर से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर लापरवाही पूर्वक रवैया अपना कर दोषियों को अपराध के दण्ड से बचाने का आशय रख निरंतर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करते हुए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया, जिससे यह विश्वास करने का आधार नहीं था कि उनके द्वारा मामले में सही एवं निष्पक्ष अनुसंधान किया जावेगाऔर दूषित अनुसंधान करने व कोर्ट के जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने की बात सामने आई है।
आजाद चौक के व्यापारी भरत कुमार सोडाणी ने भीलवाड़ा के पुलिस थाना भीमगंज में नवीन कुमार सिंधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि दुकान मालिक द्वारा रातों-रात असामाजिक तत्वों की मदद से उनकी किराएशुदा दुकान पर लगे तालो को तोड़ कर दुकान को खाली करवा अवैध रूप से कानून को हाथ में ले दुकान का कब्जा छीन कर दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान को गायब करवा दिया गया जिनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी गई आईपीसी की धारा 457 और 380 में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद से ही अन्वेषण अधिकारी आरोपियों को उचित दंड से बचाने के भरसक प्रयास में लगा रहा और समय-समय पर कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की जानबूझकर पालना नहीं की गई विधि के निर्देशों के खिलाफ जाकर दूषित अन्वेषण किया गया।
शिकायत में कहा गया कि एएसआई ने आरोपियों के साथ हमसाज होकर बिना सही, तथ्यपूरक और सारगर्भित विवेचना किए आरोपियों को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार की गई । महत्वपूर्ण बात यह रही कि एएसआई ने इस मुकदमे में अपराध करने की भौतिक साक्ष्य की बरामदगी तक नही दिखाई गयी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीति वर्मा की कोर्ट ने शिकायतकर्ता और अनुसंधान अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, कोर्ट के आदेश और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सहायक उपनिरीक्षक अनवर सिलावट हुसैन के खिलाफ अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई करने और कृत कार्रवाई की सूचना कोर्ट को उपलब्ध कराने के आदेश पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा पुलिस महानिदेशक लाल कोठी जयपुर को दिए हैं।