लागू होगी जीरो टोलरेंस की नीति: दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाए जाने हेतु अभियान
भरतपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हो रही वृद्धि को महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा गंभीरता से लिया गया है ।जिसमें सबसे अधिक मृत्यु दर दुपहिया वाहन चालकों द्वारा बिना हेलमेट के वाहन चलाना है ।बिना हेलमेट वाहन चलाने एवं बिना आई एस आई मार्का के हेलमेट उपयोग किए जाने के किए जाने पर एम बी एक्ट में ₹1000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया हुआ है। श्याम सिंह जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संम्वन्ध में सड़क सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मुख्य कारण दोपहिया वाहन चालकों द्वारा बिना हेलमेट पहन चलाना आता है बिना हेलमेट वाहन चलाना अत बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को समझाइश करने एवं नहीं मानने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में जिला भरतपुर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।
सफर में कितनी भी कम दूरी, मगर हेलमेट लगाना है जरूरी
उक्त अभियान के तहत जिले में हेलमेट की अनिवार्यता को जीरो टोलरेंस पर लागू किया जा कर दिनांक 30 /9/ 2022 से 1/10/ 2022 तक जिले के समस्त कार्यालय/यातायात शाखा/समस्त थानों/ पुलिस लाइन /अभय कमांड सेंटर पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा बिना हेलमेट पहन कर दुपहिया वाहन चलाने वाले के संबंध में हेलमेट पहनने की उपयोगिता एवं सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उसके उपरांत दिनांक 2/10/ 2022 से जिले के किसी भी पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनकर नहीं चलाने पर उनके विरुद्ध एम बी एक्ट के तहत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जावेगी