60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू: तंबाकू उत्पाद लटकाकर रखे तो होगी कार्रवाई
भरतपुर ,राजस्थान (कौशलेंद्र दत्तात्रेय)
31 मई, 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशभर में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ किया गया। निरोगी राजस्थान एवं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पुलिस प्रशासन, खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी प्रतिदिन चालान कार्रवाई करेंगे। अब यदि लटकाकर तंबाकू उत्पाद रखेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र सोनी ने कहा कि एक वर्ष के भीतर शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने एवं जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से तंबाकू मुक्ति का प्रस्ताव करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
भरतपुर सीएमएचओ डॉ. लक्ष्मण सिंह ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान के तहत राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना में अब प्रतिदिन कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 में कार्रवाई की जाएंगी। विशेष रूप से दुकानों के बाहर लटकाकर प्रदर्शित किए गए तंबाकू उत्पाद अब नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 3 अगस्त 2017 से ही इस पर रोक लगा दी गई थी। अब अभियान के तहत इसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन चलानिंग कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. असित श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान में विद्यालय जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार प्रसार एवं रैली, नारालेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता प्रदर्शनी इत्यादि कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 में नाबालिगों को एवं नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू बेचान तथा शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा संस्थान आंगनबाड़ी केंद्रों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद का सेवन एवं बेचान दोनों ही दंडनीय है। जिसके तहत चालान कार्रवाई की जाएगी। धारा 7 में 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी के बिना बिकने वाले तम्बाकू उत्पादों पर सीजर कार्रवाई की जाएगी।