फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर की किस्तें नही भरने व ट्रैक्टर को खुर्द बुर्द करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा
श्रीगंगानगर (राजस्थान) रायसिंहनगर मिली जानकारी के अनुसार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के सीनियर क्रेडिट मैनेजर चेतराम ने इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करते हुए बताया कि तेजा सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी 8 एलएसएम ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से अपना ट्रैक्टर स्वराज 735 आरजे 05 आरए 5264 पर 2 लाख 40 हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया था, जिसका गारंटर गुरचरण सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी 25 ए बना था, फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने बताया कि आरोपी शुरू से ही किस्त भरने में टालमटोल करने लगे थे, फाइनेंस कंपनी द्वारा वाहन के भौतिक सत्यापन हेतु इनके साथ कई बार संपर्क किया गया वहां पता चला कि इन्होंने ट्रैक्टर को आगे बेचान कर दिया है जबकि फाइनेंस कंपनी के शर्तों के अनुसार चरणजीत सिंह सिर्फ ट्रैक्टर का उपयोग कर सकता है उसका बेचान नहीं कर सकता, इसके बाद कंपनी के अधिकारियों द्वारा आरोपियों को ट्रैक्टर की बकाया किस्तें भरने व वाहन का भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा गया तो आरोपियों ने उनसे कहा कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही ट्रैक्टर, तुमसे जो बनता है कर लो, पुलिस ने धारा 406 ,420, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच हैड कॉन्स्टेबल सीताराम के सुपुर्द कर दी