एक रेडीमेड की दुकान को किया सील, 8 वाहन किए जप्त
57 के खिलाफ एमबी एक्ट ,10 के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग की कार्यवाही कर वसूला 11000 रुपये जुर्माना
डीग (भरतपुर, राजस्थान/ पदम जैन) डीग में कोविड-19 की सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर तहसीलदार अशोक शाह ने एस आई फत्ते लाल के साथ बुधवार को कार्यवाही करते हुए कस्बे के घंटा घर के पास एक रेडीमेड की दुकान को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया। जबकि पुलिस ने उत्तर प्रदेश की अंतर राज्यीय सीमा पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले आठ वाहनों को 206 एमबी एक्ट के तहत जप्त किया है। तथा 57 वाहनों के खिलाफ 207 एम बी एक्ट के तहत तथा 10 जनों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कार्रवाई करते हुए 11 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की है।
तहसीलदार शाह ने बताया कि नगरपालिका की टीम ने उन्हें सूचना दी कि कि कस्बे के घंटा घर पर प्रतिबंध होने के बाद भी एक रेडीमेड की दुकान खुली हुई है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही है। जिस पर उन्होंने एस आई फत्तेलाल और पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचकर दुकान खुली पाए जाने पर वहां खड़े लोगों को हटाकर उक्त रेडीमेड की दुकान पर नोटिस चस्पा कर उसे आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया है।