एडीजे कोर्ट ने की आजीवन कारावास की सजा
किशनगढ़बास अलवर
किशनगढ़बास एडीजे संख्या-2 कोर्ट के जज वरूण तलवार ने सुनाया फैसला,पिता ने एक पुत्र के साथ मिलकर की थी दूसरे पुत्र की हत्या, खुशखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बूढीबावल का मामला, कर्मवीर और ओम प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया, वही कोर्ट ने जयवीर को निर्दोष मानते हुए बरी किया
श्याम नूरनगर की रिपोर्ट