एडवोकेट आजाद ने सार्वजनिक हित के लिए स्थायी लोक अदालत में दर्ज करवाया परिवाद, आयुक्त-सचिव व कलेक्टर को किया तलब
भीलवाड़ा (राजस्थान/ बृजेश शर्मा) नगर परिषद व नगर विकास न्यास द्वारा शहर को आधार भूत सुविधा मुहैया कराने के नाम पर सरकारी राशि का दुरूपयोग कर आम जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है एडवोकेट आजाद शर्मा ने सार्वजनिक हित के रूप में स्थायी लोक अदालत में परिवाद दर्ज करवाया है, एडवोकेट शर्मा ने बताया कि परिषद व न्यास द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्य करण के नाम पर जगह जगह सर्किल का निर्माण करवाया गया उक्त सर्किल निर्माण के लिए कितनी जगह चाहिए तथा कितनी जगह में सर्किल मापदंड अनुसार बनाया जाना चाहिए, लेकिन परिषद व न्यास ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जगह जगह सर्किल का निर्माण कर अनावश्यक रूप से राजकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है, शर्मा ने परिवाद में बताया कि चौराहों पर जगह के अनुसार सर्किल निर्माण होना चाहिए जिससे सड़के छोटी नही हो,,शर्मा ने अहिंसा सर्किल व कोटा रोड़ पर भी सड़को व नाली को तुड़वाकर सर्किल निर्माण करवाया गया है जिससे राजकीय राशि का दुरुपयोग कर नुकसान पहुंचाया गया,वही परिषद व न्यास के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया की ठेकेदारों को लाभ पहुचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं, सर्किल निर्माण करवाना व तुड़वाकर नए बनाने का जो खेल खेला जा रहा है इसमें परिषद व न्यास के अधिकारियों की मिलीभगत नजर आ रही है, परन्तु उक्त सर्किल को कौन तुड़वा रहा है इस बात से उन्हें कोई लेना देना नही है, और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जब की शहर मे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं बस उन्हें तो अपनी मोटी कमाई के लिए नई स्वीकृति जारी कर अवांछित लाभ पहुंचाया जा रहा है, शर्मा ने शहर में सर्किलों की संख्या व निर्माण के लिए किन् किन मानक नियमों की पालना सुरक्षा के उपाय,रख रखाव के लिए आने वाला खर्चा व किन किन सर्किलों का ठेका किसके पास है व कितना भुगतान इनके द्वारा किया गया इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इनके द्वारा ठोस कदम उठाए नही जाने से स्थाई लोक अदालत में परिवाद दर्ज करवाया है, एड शर्मा ने अनावश्यक रूप से बने सर्किल हटाये जाने व नियमानुसार कार्यवाही नही करने वालों के खिलाफ न्यायोचित रूप से आर्थिक दंड दिलाने की मांग की है, वही शर्मा ने अनावश्यक रूप से सर्किलों की चौड़ाई नही बढ़ाने व पूर्व में बनी नालियों व सर्किलों को तोड़ फोड़ नही करने सर्किल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने व जिन अधिकारि नही करने व अनावश्यक रूप से सरकारी राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग होने से बचा जा सके।न्यायालय ने नगर परिषद, आयुक्त व सचिव नगर विकास न्यास व जिला कलेक्टर को 24 दिसम्बर 21 को न्यायालय में तलब किया है।