रजिस्टर्ड वाहन को छल पूर्वक तीसरे व्यक्ति को बेचने का मामला दर्ज
बयाना /भरतपुर/राजीव झालानी
बयाना,08 फरवरी। कस्बा निवासी एक जने की ओर से न्यायालय में दायर इस्तगासा के माध्यम से भरतपुर व बाडमेर निवासी दो जनो के विरूद्व उसके रजिस्टर्ड मोटरवाहन को छल पूर्वक तरीके से एक अन्य व्यक्ति के नाम फर्जी रजिस्टेशन कराने का मामला दर्ज कराया है।
पुलिस के अनुसार कस्बे के सुभाष चैक निवासी राजीव बंसल पुत्र जयशिव बंसल ने मामला दर्ज कराते हुऐ बताया है कि उसने अपनी बोलोरो गाडी 12 साल पूर्व साल 2008 में भरतपुर के गुदढी मौहल्ला निवासी पुष्पेन्द्र मित्तल पुत्र विनोद मित्तल को बेची थी। जिसका नाम परिर्वतन करवाने के लिऐ दोनो बीच लिखित इकरार होना बताया तथा आरोपी पुष्पेन्द्र मित्तल को बोलोरो गाडी को अपने नाम स्थानान्तरण करवाने के अधिकारी भी दे दिये गये थे। किन्तु उसने इस गाडी को अपने नाम रजिस्टर्ड नही करवाकर बाडमेर निवासी प्रेमाराम को बेच दिया और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर के यहां से बाडमेर के परिवहन अधिकारी के नाम फर्जी तरीके से एनओसी भी जारी करवा दी गई। जबकि वास्तविकता में यह वाहन पीडित बिक्रेता राजीव बंसल के नाम ही रहा बताया और आज भी रिकार्डे में उसी के नाम बताया है। इसी आधार पर बाडमेर के मोटरयान दुर्घटना प्राधिकरण के न्यायालय ने एक दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाते हुऐ इस वाहन पर तीन लाख दस हजार रूप्या क्षतिपूर्ति राषि मय ब्याज अदा करने के आदेश पारित पीडित विक्रेता राजीव बंसल को उत्तरदायी मना है।